Income Tax Slab: कर्मचारियों को अब नहीं लगेगा टैक्स

सरकार द्वारा एक नया फैसला सामने आया है जिसमें अब कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले के मुताबिक जिन कर्मचारियों को 12 लाख तक तनख्वाह मिलती है, वह अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप अपनी कुछ छोटी-छोटी प्लानिंग के साथ अपने टैक्स को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से कोशिश शुरू कर देनी होगी।

आपको नौकरी में मिलने वाले सारे अलाउंस, डीए, फूड कूपन, फ्यूल बिल, होम रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एलटीए, इंटरनेट बिल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एलाउंस और बहुत सारे अलाउंस इन सब का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप अपना टैक्स बचा सकते हैं बस आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी और शुरुआत से प्लानिंग करनी होगी।

आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे 1200000 रुपए तक के तनख्वाह पर बहुत ही आसानी से टैक्स बचाया जा सकता है।

जी हां आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप कैसे बचा सकते हैं अपना टैक्स, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

जबकि सरकारी कर्मचारी इस आशा में थे कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा जिससे उन्हें लाभ पहुंचेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे टैक्स बचाया जा सकता है।

अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तैयारी साल के शुरुआत से ही कर देनी होगी।

1 दिन की तैयारी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि तनख्वाह में सभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है,

जिस पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं प्रदान की जाती है और इसका टैक्स भी आपको ही देना पड़ता है।

अब कर्मचारियों को सरकार द्वारा बहुत तरह का भत्ता प्रदान किया जाता है जैसे कि होम रेंट अलाउंस, फोन बिल, फ्यूल बिल फूड कूपन इंटरनेट बिल और भी बहुत सारी बिल और भत्ता, इन्हीं सब को मैनेज करने से आपको टैक्स नहीं देना होगा बस आपको मैनेज करना आना चाहिए।

टैक्स बचाने के लिए

सरकार द्वारा जो होम रेंट अलाउंस कर्मचारियों को दिए जाते हैं उसमें सरकार द्वारा टैक्स नहीं लिया जाता है।

लेकिन इसमें भी कुछ नियम है जिसके आधार पर ही आपको टैक्स में छूट मिलेगी। यहां पर आप कुछ टैक्स बचा सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में किराए पर मकान लेने के लिए सैलरी में जो होम रेंट अलाउंस कंपनी या फैक्टरी की तरफ से मिलता है उसका 50% और गांव में 40% होता है।

अगर आपकी बेसिक ₹200000 है और आपका मकान का एक साल का किराया ₹120000 है तो आपको किराए में ₹100000 तक का टैक्स में छूट मिल जाएगा।

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ट्रैवल एलाउंस में छूट 

अब बात करेंगे ट्रैवल एलाउंस के बारे में सरकार द्वारा ट्रैवल एलाउंस दिया जाता है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसमें लगने वाले पूरे खर्च का लेखा-जोखा आपको रखना होगा उस पैसे पर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी।

अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं और प्रति व्यक्ति किराया ₹20000 लग रहा है तो आपका पूरा घूमने फिरने का किराया कुल मिलाकर ₹100000 होगा।

ट्रैवल एलाउंस में कर्मचारी को उनके माता-पिता, पत्नी, बच्चे और भाई बहन के घूमने फिरने का खर्च शामिल किया जाता है। तो यहां आपको कंपनी द्वारा जो ट्रैवल एलाउंस मिल रहा है उसमें भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।

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चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और हॉस्टल एलाउंस

इस अलाउंस के जरिए अगर कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन भत्ता प्रदान किया जाता है और अगर कर्मचारी के बच्चे बाहर में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उन्हें हॉस्टल के लिए हॉस्टल अलाउंस दिया जाता है।

आपको यहां ऐसे बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे जिसमें बहुत कम छूट दी जा रही है लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है आपको कुल मिलाकर आपकी सैलरी में लगने वाले टैक्स को बचाना है।

इसीलिए हर छोटी बड़ी कोई भी अलाउंस जिस पर आपको टैक्स में छूट मिलती हो आपको उसे इस्तेमाल करना ही चाहिए। फिलहाल एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस के लिए आपको लगभग 9600 रुपए टैक्स में छूट दी जा रही हैं तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं।

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रीइंबर्समेंट क्लेम जरूर करें

आपके पास जितने भी प्रकार के बिल है जिसका उपयोग करने से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं उन सब के बिल को आप जमा करें। सभी बिल जमा करने में आपको थोड़ी परेशानी तो उठानी होगी पर आपको रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम अवश्य करना ही चाहिए।

इसमें आप के द्वारा जितने भी खर्च किए गए हैं जैसे फोन बिल, फ्यूल बिल, इंटरनेट बिल , फूड कूपन इन सब के सहयोग से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं।

बहुत सारे कंपनी और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को खाने के लिए कूपन दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें ₹50 दो समय के भोजन के लिए दिया जाता है। आप इसका इस्तेमाल राशन लेने के लिए भी कर सकते हैं।

अगर आपको फैक्ट्री द्वारा रोज दो कूपन मिलते हैं तो आपको ₹100 दिए जा रहे हैं जिसके हिसाब से 1 साल का आपको ₹26400 खाने के कूपन के तौर पर दिया जा रहा है। जिसका क्लेम करने पर आपके तनख्वाह में से इसे घटा दिया जाएगा और आपको इसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी।

हमने अपने आर्टिकल में ऊपर आपको हर तरह से समझाया है कि कौन-कौन से उपाय अपनाने से आपका टैक्स बच सकता है हम जानते हैं की कहां-कहां से कटौती करने पर हम अपना टैक्स बचा पाएंगे

₹50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यह हर कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग करने से कभी-कभी कर्मचारी टैक्स स्लैब से बाहर हो जाते हैं।

अब आप 80 सी की के अंतर्गत पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना इन सब में निवेश करके अपने डेढ़ लाख रुपए टैक्स से बचा सकते हैं।

80 सी सी डी के अंतर्गत आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करके 50,000 रुपए का टैक्स छूट ले सकते हैं।

अब अपने लिए आप 25000 रुपए और अपने बुजुर्ग माता-पिता के स्वास्थ्य संबंधी इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर ₹50000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस 80 डी के अंतर्गत ले सकते हैं इसमें भी आपको टैक्स से राहत प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा आप ₹5000 नॉर्मल चेकअप करवा कर टैक्स में छूट ले सकते हैं।

अब बात करते हैं आपके पास जो होम लोन है गाड़ियां हैं जिसमें अलग-अलग नियम के हिसाब से लगभग डेढ़ से ₹200000 तक के इंटरेस्ट पर टैक्स में छूट मिल जाएगी।

आप अपने लिए किए गए सेविंग अकाउंट या एफडी पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी 10000 तक का आपका और आपके माता पिता का 50,000 रुपए छूट टैक्स में पा सकते हैं।

निष्कर्ष 

हमने आज अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको अपना टैक्स कैसे बचाएं उसके बारे में जानकारियां प्रदान की है।

आपको सरकार द्वारा दिए जा रहे अलाउंस में से और अपने छोटे मोटे खर्चे के जरिए रीइंबर्समेंट क्लेम करके कैसे अपने पैसे बचाएंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है।

इसके साथ ही साथ आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस , राष्ट्रीय पेंशन योजना इन सब पर निवेश करके भी अपना बहुत साल टैक्स बचा सकते हैं।

लेकिन इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया होगा। हमारे आर्टिकल में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।

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