केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगस्त में तीन नए एलटीसी नियम, 7th Pay Commission के बारे में जान लें नया अपडेट

7th Pay Commission : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने एलटीसी पर की गई रेल यात्राओं के संबंध में खानपान शुल्क की मान्यता दी है। इसके साथ ही, एलटीसी के संबंध में सरकारी खातों पर हवाई टिकटों की बुकिंग के नए स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान किया जाता है। उनके लिए एलटीसी के नियम केंद्रीय सिविल सेवा (Leisure Travel Concession) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार होते हैं। डीओपीटी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यात्रा से पहले खानपान शुल्क की अनिवार्यता नहीं है।

एलटीसी के मामले में खानपान शुल्क की प्रतिपूर्ति

10 अगस्त को दिए गए एक कार्यालय ज्ञापन में, डीओपीटी ने बताया कि वे अब अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के तहत बुक किए गए टिकटों पर खानपान शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति देंगे। इसका मतलब है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खानपान की सुविधा का विकल्प दिया है। अब कर्मचारियों को खानपान सेवाओं का लाभ उठाने या छोड़ने का विकल्प होगा।

डीओपीटी ने आगे कहा कि इस निर्णय के पीछे यह दृष्टिकोण था कि जहां भी कर्मचारी एलटीसी के तहत पात्र ट्रेनों के लिए टिकट बुक करते समय खानपान सेवाओं का विकल्प चुनते हैं, उन्हें खानपान शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नए निर्णय के अनुसार, खानपान शुल्क की अनुमति दी जाएगी।

यह नया विकल्प यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा हो सकती है, जो अवकाश यात्रा रियायत के तहत ट्रेन यात्रा करते हैं। अब वे अपने खानपान की चिंता किए बिना सफर का आनंद ले सकते हैं। यह स्थिति खासकर उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिनकी यात्रा लम्बी होती है और जो खानपान की आवश्यकता महसूस करते हैं।

7th Pay Commission : एजेंटों द्वारा लगाए गए रद्दीकरण शुल्क

डीओपीटी ने दो प्रकार की कैंसिलेशन फीस की घोषणा की:

(i) एयरलाइंस की रद्दीकरण फीस और (ii) तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों की रद्दीकरण फीस। सिर्फ आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। हवाई टिकट की बुकिंग के लिए तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों का उपयोग किया जा सकता है। आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी के कर्मचारियों के लिए यह योग्यता नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को तीन ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है, जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए टिकट रद्द करने पर रद्दीकरण शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा। विशेष छूट योजना के तहत हवाई यात्रा करने के वांछित स्थानों के लिए यह लागू होगा।

डीओपीटी ने उद्घाटन में कहा कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई टिकट बुक करने की आवश्यकता को समझा है, और वे इस निर्णय के परिणामस्वरूप सिर्फ उन तीन ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करेंगे।

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