Driving Licence RTO: आरटीओ ने जारी किए नए निर्देश

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर, जी हां आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन में अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। जिससे अब आपको आरटीओ ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगाकर के दिन भर अपना समय बर्बाद नहीं करना होगा और ना ही देना पड़ेगा अब आपको ड्राइविंग टेस्ट।

अभी के समय जिन व्यक्तियों के पास वाहन है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है जो कि आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

जिसे बनवाने के लिए लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा।

आरटीओ द्वारा जारी नए निर्देशों में बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे।

राजस्थान के नागरिकों के लिए अब दुपहिया, तिपहिया और भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे।

आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस और भारत में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं।

इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां जो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी है तो चलिए जानते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?

अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइसेंस आपको सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो कि हर दुपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहनों के लिए होता है।

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप वाहन चलाते वक्त पकड़े जाते हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी लगेगी।

इन सब परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए।

भारत में सबसे ज्यादा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। यह कार और बाइक चलाने वालों के लिए आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

भारत में चार प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ द्वारा जारी किए जाते हैं।

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लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस

यह ड्राइविंग लाइसेंस आपको तब बनवाना पड़ता है जब आप ड्राइविंग सीखने जा रहे हो क्योंकि यह लाइसेंस ड्राइविंग सीखने के शुरुआती दौर में जारी किया जाता है। यह लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए मान्य होता है।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस

यह ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कार और बाइक चलाने वाले नागरिकों के लिए आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है।

यह लाइसेंस आपके ड्राइविंग सीखने के बाद आपको दिया जाता है।परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहले लोगों को ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता था। आरटीओ ऑफिस जाकर के, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार ऐसा नहीं करना होगा।

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इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

यह लाइसेंस उन्हें दिया जाता है जो भारत के नागरिक है लेकिन वह विदेश जाकर के गाड़ी चलाने का काम करते हैं।

उनके लिए जारी किया जाता है। इस लाइसेंस को आरटीओ हर विदेशी भाषा में प्रिंट करता है।

ताकि विदेश में जब ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए तो अधिकारियों को अपनी भाषा में ड्राइविंग लाइसेंस बने रहने के कारण परेशानी ना हो।

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट केवल 1 साल के लिए वैद्य होती है। आपको हर साल इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा।

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कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस

जैसा कि नाम से ही जाहिर है कमर्शियल इसके अंदर आपको तीन तरह की लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

मीडियम मोटर व्हीकल, लाइट गुड्स ट्रांसपोर्ट, हेवी मोटर व्हीकल आप जिस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं।

उसी के आधार पर आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, तब जाकर के आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • शिक्षा संबंधी दस्तावेज अगर हो तो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • शारीरिक योग्यता

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आयु सीमा 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • यातायात नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
  • ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए।

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

बल्कि किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान या फिर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के पहले आप ड्राइविंग सीखेंगे।

जब आप पूरी तरह से ड्राइविंग सीख जाएंगे तो वह संस्थान आपको एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें यह वेरीफाई किया जाएगा कि आप ड्राइविंग और ड्राइविंग के लिए जरूरी दिशा निर्देश जान चुके हैं।

तब आरटीओ कार्यालय में आपको जाकर के सिर्फ यह प्रमाण पत्र दिखाना होगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा ।

लेकिन जो ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर में जा करके आप ड्राइविंग सीखेंगे वहां के लिए परिवहन और राज्य मंत्रालय के अनुसार कुछ दिशा निर्देश है जिन्हें ड्राइविंग सेंटर के संचालक को पूरा करना होगा।

ड्राइविंग स्कूल के संचालक जो ड्राइविंग सिखाने का काम करेंगे वह कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा उन्हें खुद भी ड्राइविंग का कम से कम 5 से 7 साल का अनुभव होना चाहिए।

ड्राइविंग स्कूल के संचालक को परिवहन एवं यातायात नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

ड्राइविंग स्कूल के लिए संचालक के पास कम से कम 1 एकड़ की भूमि होनी चाहिए।

ड्राइविंग स्कूल में भारी यात्री वाहनों के लिए कम से कम दो एकड़ जमीन होनी चाहिए । जिस पर वह ड्राइविंग सीखने वाले को सही तरीके से ड्राइविंग सिखा पाए।

इसके अलावा ड्राइविंग सीखने के लिए जो आवेदक आएंगे उन्हें लगभग 21 घंटों के लिए ग्रामीण सड़क ,शहर की सड़क, पार्किंग, चढ़ाई, नेशनल हाईवे, इन सब पर ड्राइविंग सीखना होगा,

तभी उन्हें ड्राइविंग स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसके अलावा उन्हें यातायात नियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

आवेदक को रोड पर दुर्घटना होने पर क्या करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें। गाड़ी चलाते वक्त माइलेज कितना होना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

सड़क पर अक्सर किन कारणों से दुर्घटना हो जाती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा।

गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपके पास टू – व्हीलर है तो आप हेलमेट जरूर लगाएं। बाइक की स्पीड ज्यादा ना रखें। गाड़ियों को ओवरटेक ना करें।

अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करें।

सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना होने से बचा जा सकता है।

शराब पीकर के गाड़ी ना चलाएं।

गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात ना करें।

यातायात नियमों का पालन करें।

आपके थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल सकती हैं आपका जीवन अनमोल है इसीलिए इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी।

निष्कर्ष

हमने आज अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं इसके बारे में जानकारी प्रदान की है।

इसके साथ ही साथ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देश के बारे में बताया है कि अब आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है,

बल्कि आप ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान में जाकर के पहले ड्राइविंग सीखे और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।

आपको हमने आर्टिकल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है।

हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का आर्टिकल पसंद आया होगा। हमारे आर्टिकल में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।

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